Karajgi rape case

T. Hassan

सांगली में 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार और हत्या, मासुमो के साथ हादसे रुकने का नाम नही!

Crime
बीते कूछ दिनो पेहले सांगली जिले के जट तेहसील के एक गाव करजगी मे, ऐसा दिल देहला देने वाला मामला सामने आया जिस के बारे मे सोच कर ही आम इन्सान अपना आपा खो सकता है. 4 साल की एक मासूम बच्ची जिसने अभी तक सही से स्कूल जाना भी शुरू नही किया था उसके साथ 45 साल के हवस के शिकार आदमी ने बलात्कार कर हत्या कर दी.

सांगली

महाराष्ट्र एक मशहूर जिल्हा सांगली, जिसके तेहसील जट मे एक गाव करजगी जहा गुरुवार 06 फरवरी 2025 को एक प्रकरण सामने आया, पांडुरंग सोमन्ना कल्ली (उम्र 45 साल) ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी. वो मासूम बच्ची कल्ली के घर के सामने एक बदाम का पेड है वहा बदाम खाने गई थी, उसी वक्त मौका देख कर पांडुरंग कल्ली ने उस बच्ची को वहा से उठाया और एक टीन के शेड मे लेजा कर इस बेशार्मी को अंजाम दिया.

हैरानी वाली बात

पांडुरंग सोमन्ना कल्ली (45 वर्ष) की पत्नी ने उसे 20 साल पेहले ही छोड दिया था, कल्ली अपनी मा के साथ रेहता था. साल 2016 मे कल्ली के उपर पेहले भी POCSO (Protection of Childrens from Sexual Offense) चार्जेस लाग चुके है. बच्ची गुम्शुदा पाने पर गुरुवार को सुबह 11 से 2 बजे के बीच रिपोर्ट दर्ज कराई गई. बच्ची अपनी दादी के पास रहा करती थी, बच्ची के मा बाप रत्नागिरी मे रेहते थे, काम के सिलसिले मे वहा रेहने की वजह से उन्होने अपनी बच्ची को उसके दादी के पास रखा था. संदीप कांबळे, सहायक निरीक्षक, उमडी पोलीस स्टेशन के अनुसार जब आरोपी के घर की तलाशी ली गई तो घर से उन्हे एक लोहे की रॉड पर खून दिखाई दिया उसपर उन्हो ने आगे तलाशी ली तो बच्ची की लाश एक लोहे के बक्से मे छुपाने की कोशिश की गई थी. आरोपी पर केस दर्ज कर दिया गाय है, 7 दिन की पोलीस कोठडी दे दी गई है, साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कलम 103(3) (खून करने की सजा) 238 (सबूत छुपाने के आरोप) व 66 (जिससे मृत्यु हो जाए या पीड़ित की लगातार शारीरिक स्थिति बनी रहे) और POCSO Act (Protection of Childrens from Sexual Offense) भी लगाया गया है.

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